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डीएपी खाद पर अनुचित मुनाफा लेने वालों पर होगी कार्रवाई, कंपनियों को बतानी होगी लागत

डीएपी खाद पर अनुचित मुनाफा लेने वालों पर होगी कार्रवाई, कंपनियों को बतानी होगी लागत

नई सब्सिडी के आधार पर होगी उर्वरकों की बिक्री, जानें, डीएपी सहित अन्य उर्वरकों का वर्ष 2021 का रेट

अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की ओर से उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर किसानों को सस्ती दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया जिससे निश्चित रूप से किसानों को काफी राहत मिलेगी। इसको लेकर 20 मई को इस आशय की अधिसूचना वित्त विभाग (डीओएफ) द्वारा जारी कर दी गई। चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल सब्सिडी बोझ बढक़र 42,275 करोड़ रुपये हो जाएगा जो 2020-21 में 27,500 करोड़ रुपए था। सरकार उर्वरक निर्माताओं/ आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती कीमतों पर यूरिया और पीएंडके उर्वरक (डीएपी, एमओपी एवं एसएसपी सहित) उपलब्ध करा रही है। पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी को एनबीएस योजना के तहत नियंत्रित किया जाता है जो 01.04.2010 से प्रभावी है। इसी के साथ सरकार का हर संभव प्रयास है कि किसानों को मूल्य वृद्धि का खामियाजा न भुगतना पड़े।

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उर्वरकों पर सब्सिडी के लिए हर साल 80,000 करोड़ रुपए खर्च

केंद्र सरकार रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी के लिए हर साल लगभग 80,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। इसी के साथ यदि कंपनियां उचित मूल्य से अधिक पर उर्वरकों को विक्रय करती है तो उसने इसकी वसूली सब्सिडी में से की जाएगी।


एनबीएस नीति के तहत शामिल पीएंडके उर्वरकों के विभिन्न ग्रेडों पर उत्पादवार सब्सिडी (20.05.2021 से 31.10.2021 तक लागू) निम्नानुसार होगी

क्र.सं.

कंपनियां बताएंगी फर्टिलाइजर की लागत

कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे पीएंडके उर्वरकों के एमआरपी के औचित्य का पालन करें और दिनांक 15.11.2019 के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रमाणित लागत के आंकडे प्रस्तुत करें। कंपनियां पीएंडके उर्वरकों के एमआरपी भी नियमित रूप से वित् विभाग को रिपोर्ट करेंगी। उचित लाभ से अधिक अर्जित लाभ को अनुचित माना जाएगा और चूककर्ता कंपनियों के सब्सिडी बिलों से उसकी वसूली की जाएगी।


अधिक मूल्य पर नहीं की जा सकेगी उर्वरकों की बिक्री

इस अधिसूचना की तिथि से पीएंडके उर्वरकों की बिक्री अधिक एमआरपी (पुरानी सब्सिडी दरों के अनुसार) पर नहीं की जाएगी। यदि पीएंडके उर्वरक को अधिक एमआरपी पर बेचने का कोई मामला डीओएफ के संज्ञान में आता है तो चूककर्ता कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित करना कंपनियों की जिम्मेदारी होगी कि अब उनके खुदरा विक्रेता इस अधिसूचित सब्सिडी दरों के अनुरूप एमआरपी पर ही पीएंडके उर्वरकों की बिक्री करें। इस अधिसूचना के माध्यम से दो काम्प्लेक्स फर्टिलाइजर एनपीके 8-21-21, एनपीके 9-24-24 को भी शामिल कर लिया गया है।


किसानों को पुरानी रेट पर ही मिलेगा डीएपी

देश में यूरिया के बाद, डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) देश में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है। इस संबंध में हाल ही में पीएमओ की ओर से डीएपी उर्वरक की सब्सिडी 500 रुपए प्रति कट्टे से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति कट्टा मूल्य कार्रवाई करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। यह सब्सिडी में 140 प्रतिशत बढ़ोतरी को दर्शाता है। इस फैसले के बाद किसानों को डीएपी का बैग 1200 रुपए के दाम पर ही मिलता रहेगा।


डीएपी सहित अन्य खाद का वर्ष 2021 का रेट

इफ्को के 1 मार्च 2021 के रेट के अनुसार डीएपी की कीमत 1200 रुपए रहेगी, एनपीके की कीमत 1175 रुपए रहेगी, एनपीके 12-32-16 की कीमत 1185 रुपए रहेगी, साथ ही एनपीएस खाद की कीमत 975 रुपए रहने वाली है। इस बीच सोशल मीडिया पर रेटों में बढ़ोतरी को लेकर खबरंे आई थीं जिसमें कीमते बढ़ाने की बात सामने आई थी। तब इफ्को ने रेट बढ़ाने की बात से इंनकार किया था। अब चूंकि केंद्र सरकार ने सब्सिडी बढ़ा दी है तो किसानों को अब मूल्य कार्रवाई मूल्य कार्रवाई पुरानी दर पर ही उर्वरक उपलब्ध हो सकेगा।

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उज्जैन: रिलायंस फ्रेश के खिलाफ प्रकरण दर्ज, MRP से मूल्य कार्रवाई अधिक मूल्य पर सामग्री विक्रय करने पर हुई कार्रवाई

Priyanka Yadav

उज्जैन, मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश में कई मामलों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, वहीं, अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से ज्यादा की कीमत में सामान बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी है। उज्जैन में बड़ी कार्रवाई करते हुए में एमआरपी (MRP) से अधिक मूल्य पर सामग्री विक्रय करने पर प्रकरण दर्ज किया है।

एमआरपी से अधिक मूल्य पर सामग्री विक्रय करने पर केस हुआ दर्ज :

बता दें, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट तेलीवाड़ा उज्जैन द्वारा एमआरपी से अधिक मूल्य पर सामग्री विक्रय करने पर केस दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक, नापतौल विभाग उज्जैन को शिकायत प्राप्त हुई थी कि तेलीवाड़ा उज्जैन स्थित रिलायंस स्मार्ट पॉइंट द्वारा एमआरपी से अधिक मूल्य पर सामग्री विक्रय की जा रही है, जिसके बाद यहां ये कार्रवाई हुई है। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि, उन्होंने रिलायंस स्मार्ट पाईंट तेलीवाड़ा से ब्रुक बांड ताजा चाय पत्ती का 1 किलो का पेकेट जिस पर एम आर पी रु 230/- अंकित है खरीदा, परंतु बिल में रु 297.60 लगाकर अधिक मूल्य वसूला मूल्य कार्रवाई गया।

शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया

शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि, उन्होंने रिलायंस स्मार्ट पाईंट तेलीवाड़ा से ब्रुक बांड ताजा चाय पत्ती का १ किलो का पेकेट जिस पर एम आर पी रु 230/- अंकित मूल्य कार्रवाई है खरीदा परंतु बिल में रु 297.60 लगाकर अधिक मूल्य वसूला गया। रिलायंस स्मार्ट पाईंट पर उपस्थित होकर शिकायत की जांच की गई। संस्थान पर रु 230/- एवं रु 270/- की माह 07/22 एवं 08/22 के पेकिंग के ब्रुक बांड ताजा चाय पत्ती के पेकेज विक्रय हेतु रखे पाये। स्टोर मेनेजर द्वारा स्वीकार किया कि बिलिंग करने वाले लड़के द्वारा ग़लती से अधिक मूल्य वसूला गया है। अतः विधिक माप विज्ञान पेकेज में रखी वस्तुएं नियम 2011 के नियम 18-2 का उल्लंघन होने से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

इन दिनों राज्य में कई मामलों पर कार्रवाईयों का दौर तेजी से जारी है, बीते दिनों ही भिंड में राधा डेयरी पर ग्वालियर से एसटीएफ की टीम और भिंड के खाद्य सुरक्षा विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की थी,जिसमें मौके से भारी मात्रा में मिलावटी दूध, नकली दूध बनाने की सामग्री और रसायन बरामद किया गया है। वहीं डेयरी संचालक को भी गिरफ्तार किया गया था।

रिलायंस फ्रेश के खिलाफ प्रकरण दर्ज

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पौड़ी ब्रेकिंग : अधिक मूल्य पर फल बेचने पर 3 विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई, स्वीट शॉप संचालक पर मुकदमा दर्ज

उप जिलाधिकारी सदर पौड़ी की अध्यक्षता में गठित टीम द्वारा आज संयुक्त रुप से स्थानीय बाजार पौड़ी में फल सब्जी विक्रेता, परचून एवं मेडिकल की दुकानों का निरीक्षण किया गया। टीम द्वारा सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि दुकानों के बाहर अनिवार्य रूप से रेट लिस्ट चस्पा करना सुनिश्चित करें। कहा कि सभी लोग समय-समय पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
उप जिलाधिकारी सदर पौड़ी एसएस राणा ने बताया कि अधिक मूल्य पर फल बेचने पर तीन फल विक्रेताओं के विरुद्ध उत्तराखंड प्रवर्तन अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की गई। जिनमें मोहम्मद आसिफ पुत्र अब्दुल हमीद एजेंसी चौक पौड़ी, अशोक कुमार पुत्र रामस्वरूप एवं मोहम्मद नजीबद्दीन पुत्र मोहम्मद अब्दुल मलिक लक्ष्मी नारायण मंदिर मार्ग पौड़ी का उत्तराखंड प्रवर्तन अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत चालान किया गया। मानक अधिनियम उत्तराखंड धारा 33 के अंतर्गत परीक्षण मुद्रांकन न किए जाने के मूल्य कार्रवाई कारण नौली सिंह पुत्र बहादुर सिंह लक्ष्मी नारायण मंदिर मार्ग पौड़ी का चालान किया गया। जबकि मूल्य कार्रवाई कालू स्वीट शॉप लक्ष्मी नारायण मंदिर पौड़ी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई । वहीं सामाजिक मूल्य कार्रवाई दूरी का अनुपालन न करने और मास्क न पहनने पर 11 चालान किए गए।

“गन्ना मूल्य भुगतान न करने पर चीनी मिलों के विरूद्ध होगी कड़ी कार्रवाई”

राज्य के गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय आर. भूसरेड्डी ने यहां गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा बैठक में गन्ना मूल्य भुगतान चीनी मिलों को निर्देशित किया गया कि जिन चीनी मिलों द्वारा पूर्व पेराई सत्र 2017-18 का शत प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान कर दिया गया है, वो पेराई सत्र 2018-19 के लिए बैकों से पर्याप्त कैश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत कराते हुए पेराई सत्र 2018-19 का शत प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान ससमय सुनिश्चित करे। उन्होंने गन्ना किसानों का भगुतान समय से कराना सरकार की मूल्य कार्रवाई प्राथमिता में सर्वोपरि है।

उन्होंने चीनी मिलों को निर्देशित किया गया कि स्वीकृत कैश क्रेडिट लिमिट के मूल्य कार्रवाई अन्दर उनकी जो भी आहरण क्षमता बनती है उसके अनुसार धनराशि बैंकों से तत्काल आहरित करके गन्ना मूल्य भुगतान के लिए एस्क्रो एकाउंट में स्थानांतरित कराना सुनिश्चित करें, जिन चीनी मिलों की कैश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत नहीं है वे चीनी मिलें निर्धारित कोटे के अनुसार चीनी बिक्री करके उस बिक्री से प्राप्त धनराशि तथा बगास, शीरा एवं प्रेसमड से प्राप्त धनराशि का 85 प्रतिशत धन तत्काल एस्क्रो एकाउंट में गन्ना मूल्य भुगतान के लिए स्थानांतरित कराना सुनिश्चित करें । इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि एस्क्रो एकाउंट में धन प्राप्त होते ही उसे आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से तत्काल किसानों के खाते में स्थानांतरित किया जाय। गन्ना आयुक्त ने भुगतान के सम्बन्ध में कड़ा रूख अपनाते मूल्य कार्रवाई हुए चीनी मिलों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि निर्देशों के अनुपालन में 28 फरवरी तक शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान न करने वाली चीनी मिलों के विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।

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